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चुनाव पैनल से CJI को क्यों कर रही बाहर,केंद्र सरकार जानिए बिल में क्या है

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केंद्र सरकार ने ECI और चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के CJI को हटाने वाला एक बिल पेश कर दिया है। इसे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया।चुनाव आयोग के सेलेक्शन पैनल के लिए नया बिल पेश, इससे क्या-क्या बदल जाएगा, जानिएमोदी सरकार सरकार ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (ECI) और अन्य चुनाव आयुक्त बिल राज्यसभा में पेश कर दिया है। इस बिल को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्ष ने तीन सदस्यीय पैनल को लेकर आपत्ति जताई है। इस विधेयक के मुताबिक, अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी करेगी। इस कमेटी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री भी सदस्य होंगे। नए विधेयक में CJI को शामिल नहीं किया गया इस फैसले को बदला जाएगाइस फैसले को बदला जाएगा कैबिनेट मंत्री चीफ जस्टिस की जगहशामिल केंद्र द्वारा लाए गए बिल के मुताबिक, ECI और चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति पैनल में बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इससे सरकार को पोल पैनल के सदस्यों की नियुक्तियों में ज्यादा नियंत्रण मिल जाएगा। यह बिल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कुछ महीने बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय पैनल होगा, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। केंद्र और SCके बीच टकराव पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार और SC के बीच टकराव की स्थिति देखी गई है, फिर चाहे वो कॉलेजियम की सिफारिशों को नहीं मानना हो या फिर केंद्रीय मंत्रियों की टिप्पणियां, हर बार ये विवाद जनता के बीच खुलकर सामने आई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिल में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया था, जिसमें दिल्ली सरकार को ग्रेड-ए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार दिए गए थे।