कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मां का अवैध संबंध होने के नाते नाबालिग बच्ची का अधिकार पिता को सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने फैमली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बच्ची का अधिकार पिता को दिया है। महिला के किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध के कारण बच्ची के पिता ने नाबालिग की कस्टडी मांगी थी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि उसने (मां) ने अपने अवैध संबंधों को अधिक महत्व दिया है और बच्ची की उपेक्षा की है। इसलिए बच्ची का अधिकार पिता को दिया गया है।
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