टेक दिग्गज एपल इंडिया को एक ग्राहक को डेमो फोन बेचना भारी पड़ गया। कंपनी पर कंज्यूमर कमीशन ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एपल इंडिया के साथ रिटेल पार्टनर पर भी जुर्माना लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, रिटेलर ने महिला को 43,964 रुपये की कीमत में आईफोन 12 बेचा था, जो डेमो फोन था और 5 महीने के अंदर ही खराब हो गया था। चलिए जानते हैं पूरा मामला... क्या है मामला? विशाखापत्तनम के सिम्हाचलम की निवासी के चांदनी ने 5 फरवरी 2022 ने कंपनी के रिटेलर सेल प्वाइंट से एक आईफोन 12 (64 जीबी) खरीदा था। आईफोन खरीदने के पांच महीने में ही उसमें खराबी आ गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह मरम्मत के लिए फोन को सेल प्वाइंट स्टोर गई, जहां से उसने इसे खरीदा था। स्टोर के कर्मचारियों ने डिवाइस की जांच की और कहा कि यह एक डेमो फोन था और इसकी वारंटी 13 नवंबर 2022 को ही खत्म हो गई है। वे किसी भी खराबी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जिसके बाद वह डिवाइस में सुधार के लिए एपल केयर गईं। लेकिन उन्हें वहां भी कोई मदद नहीं मिली। उन्हें बताया गया कि आईफोन एक डेमो डिवाइस था और इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है। महिला ने इसके बाद मदद के लिए डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का दरवाजा खटखटाया। महिला का कहना था कि न तो रिटेलर और न ही कंपनी की तरफ से उसकी समस्या का समाधान किया गया। आईफोन की कीमत के साथ मुआवजा भी देना होगा महिला की शिकायत पर कंज्यूमर कमीशन ने कंपनी और रिटेलर दोनों पर जुर्माना लगाया है। कमीशन ने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेल प्वाइंट को आईफोन की कीमत 43,964 रुपये और अलग से 50 हजार रुपये ग्राहक को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।
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